डेयरी चलाने वालों को दूध, दही, पनीर बेचने के लिए लेना होगा FSSAI से लाइसेंस
पशुधन प्रहरी नेटवर्क,
नई दिल्ली, 14 अगस्त 2018,
दिल्ली में अब डेयरी चलाना और दूध, दही, पनीर बेचना आसान नहीं होगा। दिल्ली में डेयरी चलाने वालों को Dairy Product बेचने के अब फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया (FFSAI) से लाइसेंस लेना होगा। इतना ही नहीं दिल्ली में डेयरी फार्म खोलने के लिए अब दिल्ली पल्यूशन कंट्रोल कमिटी (डीपीसीसी) से भी एनओसी लेनी होगी। अगर एनओसी नहीं ली तो एमसीडी नई Dairy खोलने की अनुमति नहीं देगी।
अवैध डेयरियों पर लगाम की कवायद
दिल्ली में Dairy Farm खोलने के लिए लाइसेंस पॉलिसी में संशोधन किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार साउथ एमसीडी के पशुपालन विभाग के अफसरों के अनुसार, 30 जुलाई को दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी ने डेयरियों को लेकर एक मीटिंग बुलाई थी। इस दौरान दिल्ली में वैध या अवैध रूप से चल रहीं डेयरियों के बारे में चर्चा की गई। डेयरी चलाने के लिए मौजूदा लाइसेंस पॉलिसी पर भी विचार किया गया। इसमें संशोधन कर कुछ नए नियमों को शामिल करने का आदेश चीफ सेक्रेटरी ने दिया, ताकि न तो अवैध रूप से कोई डेयरी खोले और न ही पल्यूशन की समस्या हो।
दूध बेचने के लिए FSSAI का लाइसेंस अनिवार्य
इसके अलावा डेयरियों में जो लोग पशुओं का दूध निकाल कर बेचते हैं, उसकी क्वॉलिटी भी नजर रखने का फैसला किया गया है। नए नियमों में Dairy चलाने वाले लोग अगर पशुओं का दूध बेचना चाहते हैं, तो उन्हें एफएसएसएआई से लाइसेंस लेना होगा। लाइसेंस मिलने के बाद ही वे दूध या अन्य Dairy Product सकते हैं। इतना ही नहीं, डेयरी चलाने के लिए केवल उन लोगों को ही लाइसेंस दिया जाएगा, जिनका रजिस्ट्रेशन दिल्ली Animal Husbandry Unit में पहले से होगा।
अब खराब क्वालिटी का दूध बेचने वालों पर कसेगा शिकंज
एमसीडी अफसरों का कहना है कि डेयरी खोलने के लिए मौजूदा पॉलिसी में ये चीजें शामिल नहीं थीं। इसलिए इन चीजों को भी अब शामिल किया गया है, ताकि डेयरी प्रॉडक्ट और दूध की क्वॉलिटी खराब होने पर डेयरी चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके। डेयरी संचालकों के खिलाफ दूध की क्वॉलिटी को लेकर ढेरों शिकायतें एमसीडी अफसरों से लोग करते थे, लेकिन पॉलिसी में इसके खिलाफ एक्शन लेने का कोई प्रावधान ही नहीं था। इससे डेयरी संचालक असानी से बच निकलते थे।