झारखंड मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना का लाभ लेने हेतु पशुपालक कैसे करें आवेदन तथा उसका लाभ कैसे उठाएं ?
झारखण्ड मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना 2023-24
दोस्तों अगर आप किसान है और केवल किसानी कार्य ही करते हैं तो आपको कभी भी आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है. क्योंकि कई बार सुखा होने की वजह से या फिर अधिक बारिश होने की वजह से आपकी फसल बर्बाद होने की संभावना रहती है। अगर ऐसे समय में किसानी कार्य के साथ-साथ पशुपालन का भी कार्य करते हैं तो आपको फसल बर्बाद होने की वजह से आर्थिक कटौती का सामना नहीं करना होगा। इसीलिए झारखंड राज्य सरकार ने किसानों को खेती के साथ-साथ पशुपालन में प्रोत्साहित करने हेतु झारखंड मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना (MPVY) का शुभारंभ किया है। Mukhyamantri Pashudhan Vikas Yojana Jharkhand 2023 के अंतर्गत किसानों को 50% से लेकर 90% तक पशुपालन के लिए अनुदान प्रदान किया जाता है। इस योजना का मुख्य मकसद किसानों की आय में बढ़ोतरी करना है। इसके अलावा अगर किसी प्राकृतिक आपदा के कारण किसानों की फसल को नुकसान होता है तो वह पशुपालन के माध्यम से अपना खर्चा निकालने में सक्षम हो सके इसीलिए Mukhyamantri Pashudhan Vikas Yojana Jharkhand 2023 को शुरू किया गया है। इस योजना के अंतर्गत किसान मवेशी यानी की गाय और भैंस का पालन, बकरी पालन, मुर्गी पालन, बत्तख पालन आदि कार्य कर सकता है।इस योजना की सबसे बड़ी खासियत है कि योजना अंतर्गत चयनित लाभुकों को पशु आवास हेतु पशु आवास का निर्माण निशुल्क, मनरेगा के द्वारा किया जाता है।
- झारखण्ड राज्य में पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए झारखण्ड की राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना जारी की गयी थी।
- इस योजना के माध्यम से दुधारू गाय खरीदने, पशुशाला निर्माण, गाय बीमा एवं पशुपालन संभंधित उपकरण के लिए 50 प्रतिशत तक की सब्सिड़ी प्रदान की जाएगी।
- बकरी, सूकर एवं बत्त्तख़ चूजा पालन के लिए 75-90 प्रतिशत तक का अनुदान किया जाएगा।
- मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के तहत राज्य में दूध, मांस, अंडो का उत्पादन में वृद्धि आएगी तथा राज्य आत्मनिर्भर बनेगा।
- यह योजना केवल झारखण्ड के पशुपालको और किसानो को लाभदाय हैं।
NB-झारखंड मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के अंतर्गत जो भी महिला आग लगी या फिर सड़क दुर्घटना से प्रभावित है उसके साथ साथ दिव्यांग महिलाओं को योजना के अंतर्गत दिए जाने वाले अनुदान 50% से बढ़ाकर 90% कर दिया गया है। योजना के अंतर्गत उन्हें दो दुधारू गाय या फिर भेंस 90% अनुदान पर दी जाएगी। इसके अलावा बकरा पालन, कुक्कुट पालन, सूकर पालन, बतख पालन और बायलर कुक्कुट पालन में विधवा दिव्यांग और निसंतान दंपति को छोड़कर अन्य सभी वर्गों के लोगों को 50% अनुदान दिया जाता था उनकी बजाय अब 75% अनुदान प्रदान किया जाएगा।
झारखंड मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के लाभ
- झारखंड मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के अंतर्गत राज्य के किसानों को अनुदान प्रदान किया जाता है।
- यह अनुदान 50% से लेकर 90% तक दिया जाता है।
- जिसमें आकस्मिक कारणों की वजह से दिव्यांग महिलाएं एवं विधवा महिलाओं को दो दुधारू पशु जैसे कि गाय और भैंस लेने के लिए दिया जाने वाला 50% अनुदान में बढ़ोतरी करके 90% अनुदान प्रदान किया जाता है।
- इसी प्रकार विधवा एवं दिव्यांग महिलाओं को छोड़कर अन्य किसानों को बत्तख चूज़ा पालन, कुकुर पालन बकरी पालन आदि जैसे पशुपालन के लिए अब तक 50% अनुदान दिया जाता था जिसमें बढ़ोतरी करके अब 75% अनुदान प्रदान किया जाएगा।
- इतना ही नहीं बल्कि किसानों को पशुपालन के लिए झारखंड राज्य सरकार शेड बनवाकर भी प्रदान करेगी।
- Mukhyamantri Pashudhan Vikas Yojana Jharkhand के कारण किसानों की आमदनी में बढ़ोतरी हो सकेगी।
- इस योजना के अंतर्गत अनुदान प्रदान करने के लिए झारखंड राज्य सरकार ने 660 करोड रुपए का बजट भी निर्धारित किया है।
- झारखंड मुख्यमंत्री पशुधन योजना के अंतर्गत किसानों को 50% अनुदान पर हस्त चलित चैफ कटर भी प्रदान किया जाएगा।
- मुख्यमंत्री पशुधन योजना के कारण किसानों को अब अगर किसी प्राकृतिक आपदा के कारण फसल में नुकसान होती है तो उन पर पशुपालन की वजह से आर्थिक स्थिति कमजोर नहीं होगी।
मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना की विशेषताएं
- राज्य में किसानों को पशुपालन व्यवसाय के लिए प्रेरित करना।
- ज्यादा से ज्यादा किसान पशुपालन करें इसलिए राज्य सरकार द्वारा 50% से लेकर 90% तक अनुदान प्रदान करना।
- मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के कारण झारखंड राज्य में आवारा पशुओं की संख्या कम हो सकेगी।
- क्योंकि किसान पशुपालन का व्यवसाय करने के लिए गाय और भैंस जैसे पशुओं को आवारा नहीं छोड़ेंगे।
- झारखंड पशुधन विकास योजना के अंतर्गत दिव्यांग एवं विधवा महिलाओं को 90% तक अनुदान प्रदान करना।
- अनुदान की राशि लाभार्थियों को सीधे उनके बैंक अकाउंट में प्रदान करना।
- इस योजना में सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है पशुधन का बीमा।
किसानों को उनके पशुओं के किसी कारणवश होने वाली मृत्यु से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए यह पशु बीमा का प्रावधान किया गया है। पशु बीमा योजना का मुख्य उद्देश्य उन पशुपालकों को उनके नुकसान से सुरक्षा प्रदान करना है जो किसान पशुपालन कर अपना जीवन यापन करते हैं , किसी प्राकृतिक घटना से घटित होने, किसी बीमारी के चलते या दुर्घटना से किसी पशु की मृत्यु हो जाने पर एक पशुपालक का अधिक नुकसान हो जाता है , इस को ध्यान में रखते हुए सरकार ने पशुधन बीमा को भी सम्मिलित किया है इस योजना मे।
मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना झारखंड के लिए पात्रता
- इस योजना का लाभ केवल झारखंड राज्य के लोग ही उठा सकते हैं।
- आवेदक किसान होना अनिवार्य है।
- आवेदक पशुपालन में रुचि रखता होना चाहिए।
- अभी तक के पास बैंक अकाउंट होना जरूरी है।
मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना 2023- जरूरी दस्तावेज
- स्थाई निवास प्रमाण पत्र
- राशन कार्ड
- आधार कार्ड
- जाति प्रमण पत्र
- बैंक खाता की जानकारी
- दिव्यांग प्रमाण पत्र (अगर लागू पड़ता है तो)
- विधवा प्रमाण पत्र (अगर लागू पड़ता है तो)
- मोबाइल नंबर
- कलरफुल पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
- ग्राम सभा द्वारा अनुमोदन की छाया प्रति
मुख्यमंत्री पशुधन योजना झारखंड के लिए आवेदन कैसे करें?
दोस्तों अगर आप मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना में रुचि रखते हैं और आवेदन करना चाहते हैं तो आपको नीचे दी गई प्रक्रिया को फॉलो करना होगा।
- मुख्यमंत्री पशुधन योजना झारखंड के अंतर्गत आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको आवेदन पत्र प्राप्त करना होगा जो कि आपको अपने नजदीकी पशु अस्पताल या प्रखंड पशुपालन पदाधिकारी कार्यालय या सीएससी सेंटर या फिर अनुमंडल पशुपालन पदाधिकारी कार्यालय /जिला पशुपालन पदाधिकारी कार्यालय, पशुपालन विभाग/प्रखंड स्थित या पंचायत स्थित झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी( जेएसएलपीएस) से मिल सकेगा।
- आवेदन पत्र प्राप्त होने के पश्चात आवेदन फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी को ध्यानपूर्वक दर्ज करना होगा।
- उसके पश्चात आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आवेदन फॉर्म के साथ चिपकाकर अन्य जरूरी दस्तावेजों को जोड़ना होगा।
- अंत में आपको मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना form को अपने नजदीकी पशुपालन विभाग कार्यालय पर जमा करवाना होगा।
- उसके पश्चात आपके आवेदन का सत्यापन होने के बाद में आपको मुख्यमंत्री पशुधन योजना झारखंड का लाभ प्रदान किया जाएगा।
- NB-फॉर्म को ठीक से भरकर, वांछित दस्तावेज लगाते हुए ग्राम सभा की कॉपी लगाकर नजदीकी प्रखंड पशुपालन पदाधिकारी कार्यालय में जमा करना होगा, तत्पश्चात स्क्रुटनी उपरांत इस फॉर्म को प्रखंड स्तरीय कमेटी ( इस कमेटी के अध्यक्ष उस प्रखंड के प्रखंड प्रमुख होते हैं) द्वारा अनुमोदन करके, जिला पशुपालन पदाधिकारी कार्यालय को भेजा जाता है ,जिसका अध्यक्ष उस जिले के उपायुक्त होते हैं। जिला स्तरीय कमेटी अंतिम निर्णय लेती है कि किस लाभुक को चुनाव करना है।
- जिला स्तरीय कमेटी से चयन के उपरांत लाभुकों को अपना अंशदान बैंक में जमा करना होता है।
Mukhyamantri Pashudhan Vikas Yojana Jharkhand form pdf
जोड़ा बैल वितरण की योजना के लाभुकों द्वारा घोषणा पत्र
बकरा विकास की योजना , सूकर विकास की योजना , बैकयार्ड कुकुट (इनपुट लेयर कुकुट पालन) की योजना ,ब्रायलर कुकुट पालन की योजना , बत्तख चूजा वितरण की योजना
दो दुधारू गाय भैंस वितरण की योजना,कामधेनु डेयरी फार्मिंग योजना अंतर्गत 5 दुधारू गाय (मिनी डेयरी) /भैंस वितरण की योजना,कामधेनु डेयरी फार्मिंग योजना अंतर्गत 10 दुधारू गाय ( मिनी डेयरी )/भैंस वितरण की योजना,पशु आहार एवं चारा विकास योजना अंतर्गत हस्त चालित चैफ कटर की योजना,पशु आहार एवं चारा विकास योजना अंतर्गत विद्युत चालित चैफ कटर की योजना,प्रगतिशील डेयरी कृषि को की सहायता की योजना अंतर्गत मिल्किंग मशीन, पनीर एवं खोआ मेकिंग यूनिट, वर्मी कंपोस्ट यूनिट, डीप बोरिंग, काउ मैट की योजना,मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना अंतर्गत तकनीकी इनपुट सामग्री का वितरण के तहत अनुमानित दर पर संतुलित पशु आहार, एरिया स्पेशल मिनरल मिक्सर तथा शीतवर्धक सप्लीमेंट की योजना
मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना का पीडीएफ फॉर्म यहां से आप डाउनलोड करके, इसको ग्रामसभा से पारित कराते हुए, भर के नजदीकी प्रखंड पशुपालन पदाधिकारी कार्यालय या भ्रमणसील पशु चिकित्सा पदाधिकारी कार्यालय में जमा कर सकते हैं।
संकलन:- डॉ राजेश कुमार सिंह ,भ्रमणसील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, बहरागोड़ा ,पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर