किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत ऋण के लिए आवश्यक जानकारियां

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किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत ऋण के लिए आवश्यक जानकारियां

डॉ. आयुष यादव1 एवं डॉ. ज्योतिमाला साहू2

1पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ, पशु चिकित्सालय सिरपुर, महासमुंद-493445, छत्तीसगढ़, भारत

2पी.एच.डी. शोध छात्रा, पशुधन उत्पादन एवं प्रबंधन विभाग, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, करनाल-132001, हरियाणा, भारत

सार

इस लेख का उद्देश्य आवेदकों को आवश्यक दस्तावेजों को आसानी से व्यवस्थित करने और आवेदन पत्र को त्रुटिरहित रूप से भरने में सक्षम बनाना है ।

परिचय

किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत ऋण का लाभ लेने से पूर्व पशु पालक को यह संज्ञान में होना चाहिए कि यह सुविधा जानवरों, पक्षियों, मछली, झींगा, अन्य जलीय जीवों के पालन एवं मछली पकड़ने की अल्पकालिक ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए है । ऋण एक ‘परिक्रामी नकद ऋण सीमा’ की प्रकृति का होगा यानी एक समझौता जो एक खाताधारक को एक निर्धारित रुपये सीमा तक बार-बार धन उधार लेने की अनुमति देता है । ऋण की वापसी उधारकर्ता द्वारा की गई गतिविधि के नकदी प्रवाह या आय उत्पादन के अनुसार तय की जाएगी तथा ब्याज दर समय-समय पर जारी आरबीआई के दिशा-निर्देशों के अनुसार होगी । साथ ही साथ जो पशु पालक एक वर्ष के निर्धारित समय में ऋण का भुगतान करेंगे उन्हें ब्याज पर 3% सब्सिडी का लाभ भी मिलेगा ।

ऋण का पैमाना जिला स्तरीय तकनीकी समिति द्वारा स्थानीय लागत के आधार पर प्रति पशु/ प्रति पक्षी, आदि के आधार पर तय किया जाएगा जिसमें पशु दुग्ध उत्पादन, पशु आहार, पशु चिकित्सा सहायता, श्रम, पानी और बिजली की आपूर्ति, जैविक और अजैवीक उर्वरक, मछली बीज और चारा, जैसे घटक मौजूद रहेंगे । प्रति दुधारू गाय के लिए रुपए 25,750/-, प्रति दुधारू भैंस रुपए 31,250/-, प्रति दुधारू बकरी रुपए 2,628/-, बकरी (10 मादा +1 नर) रुपए 28,908/-, प्रति सुअर रुपए 13,160/-, सुअर (2 मादा +1 नर) रुपए 39,480/-, प्रति पोल्ट्री बर्ड रुपए 100/- और प्रति 100 पोल्ट्री बर्ड के लिए रुपए 10,000/- ऋण का प्रावधान है । वर्तमान में ग्रामीण बैंक/ सहकारी बैंक 1% व व्यावसायिक बैंक 7% की ब्याज दर पर ऋण दे रहे हैं ।

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आवेदन पत्र भरने के लिए आवश्यक जानकारियां

पशुपालक को ऋण प्राप्त करने के लिए बैंक में आवेदन पत्र भरना होगा जिसमें निम्नलिखित जानकारियां त्रुटिरहित प्रस्तुत करनी होगी ।

  1. आवेदक को अपना पूरा नाम, जन्म तारीख, आयु, लिंग, आधार नंबर, वोटर कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस या पैन कार्ड नंबर की जानकारी भरनी होगी । साथ ही आवेदक को दो नवीन पासपोर्ट फोटो आवेदन पत्र के साथ जमा करना होगा ।
  2. आवेदक को अपने परिवार की जानकारी अर्थात परिवार के सदस्यों के नाम, उनकी आयु, लिंग, उनसे रिश्ता, उनका व्यवसाय, व व्यवसाय से होने वाली वार्षिक आमदनी की जानकारी देनी होगी।
  3. आवेदक को अपना वर्तमान व स्थाई पता संपर्क नंबर सहित उल्लेख करना होगा और प्रमाण स्वरूप आधार कार्ड की दो छाया प्रति आवेदन के साथ संलग्न करना होगा ।
  4. आवेदक को अपने सामाजिक वर्ग एवं बैंकिंग की जानकारी भी आवेदन पत्र में भरनी होगी । वर्तमान बैंक का नाम, खाता नंबर व शेष राशि का उल्लेख करना होगा जिसमें आवेदक का बचत खाता, फिक्स डिपाजिट खाता, प्रधानमंत्री जनधन योजना खाता, इत्यादि विद्यमान है । इसके साथ बैंक पासबुक की दो छाया प्रति संलग्न करना होगा ।
  5. यदि आवेदक के पास कृषि भूमि उपलब्ध है तो खसरा नंबर, क्षेत्रफल व सिंचित क्षेत्रफल की जानकारी देना होगी व प्रमाण पत्र की दो छाया प्रति संलग्न करना होगा । इसके अलावा सिंचाई का स्त्रोत व पैदा की जाने वाली फसलें (खरीफ, रबी व ज़ैद) की जानकारी अद्यतन रखनी होगी ।
  6. आवेदक को पशुपालन से होने वाली सालाना अनुमानित आय का भी उल्लेख करना होगा ।
  7. आवेदक को अपनी चल-अचल संपत्ति का विवरण व वर्तमान बाजार मूल्य की जानकारी अद्यतन रखनी होगी ।
  8. यदि आवेदक ने पूर्व में कोई ऋण लिया है जिसका भुगतान अभी लंबित है तो वह ऋण का प्रयोजन, शेष देय राशि एवं जिस बैंक से ऋण लिया है उसका उल्लेख करेंगे व प्रमाण स्वरूप ऋण पुस्तिका संलग्न करेंगे ।
  9. चल-अचल संपत्ति के वर्तमान बाजार मूल्य व किसी ऋण की बकाया राशि (यदि हो तो) से आवेदक की कुल संपत्ति की गणना की जाएगी।
  10. मान लीजिए कि यदि आवेदक को ऋण प्रदान किया जाता है, तो उसे ऋण चुकाने में विफल रहने की स्थिति में प्राथमिक प्रतिभूति का विवरण देना होगा जैसे कृषि भूमि, मकान, इत्यादि ।
  11. यदि ऋण की राशि 1.6 लाख से अधिक है तो एक गारंटर की आवश्यकता होगी । आवेदक को गारंटीकर्ता का नाम, उम्र, निवास का पता, मोबाइल नंबर, व्यवसाय व कुल संपत्ति का उल्लेख करना होगा । यदि ऋण की राशि 1.6 लाख से कम है तो गारंटीकर्ता की आवश्यकता नहीं होगी ।
  12. अंत में, आवेदक को घोषणा पत्र पर यह उल्लेख करते हुए हस्ताक्षर करना होगा कि जब तक ऋण चुकाया नहीं जाता है तब तक जानवरों को नहीं बेचा जाएगा या यदि बेचा जाता है, तो उसके एवज में नए जानवरों को खरीदना होगा ।
  13. अंततः, पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ और सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी आवेदक के पास पशुओं की संख्या व उक्त पशु रखने के लिए मापदंड के अनुरूप शेड है या नहीं प्रमाणित करेंगे ।
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निष्कर्ष

किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत ऋण सुविधा पशु, पक्षी व मछलियों के पालन पोषण हेतु प्रदाय किया जा रहा है, जिसे एक निश्चित ब्याज दर पर 1 वर्ष की समय अवधि में चुकाना है ।

संदर्भ

  1. Department of Animal Husbandry and Dairying. AHDF KCC Guidelines. Assessed on April 20, 2022 at https://bit.ly/3vBuXQ5.
  2. Union Bank of India. Kisan Credit Card (Animal Husbandry & Fishery). Assessed on April 20, 2022 at https://bit.ly/3jUQkGs.

 

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