डॉग ब्रीडिंग के लिए पंजीकरण बेहद जरूरी: डॉक्टर शिवानंद काशी
रिपोर्ट: डॉ. आ. बी. चौधरी
( विज्ञान लेखक पत्रकार, मीडिया हेड एवं प्रधान संपादक – एडब्ल्यूबीआई ,भारत सरकार)
23 जून, 2019, रांची( झारखंड)
पशु क्रूरता निवारण स्वान प्रजनन एवं विपणन नियम 2017 के प्रावधान के तहत प्रत्येक स्वान प्रजनक को राज्य जीव जंतु कल्याण बोर्ड झारखंड से ₹5000 निबंधन शुल्क जमा कर निबंधन कराना अनिवार्य है और निबंधित प्रजनकों को उक्त नियमों के प्रावधानों के तहत कार्रवाई करने के लिए निदेशक पशुपालन सदस्य सचिव राज्य जीव जंतु कल्याण बोर्ड झारखंड ने सभी उपायुक्त आरक्षी अधीक्षक एवं जिला पशुपालन पदाधिकारी को कार्यवाही के लिए अनुरोध पत्र दिया है. इस क्रम में धनबाद जिला के तनुश्री केनल भूली धनबाद जो विगत 30 वर्षों से इस कार्य में संलग्न है. मुख्यतः रॉटविलर बॉक्सर नस्ल के कुत्तों का प्रजनन एवं कुत्तों को प्रशिक्षण भी देते हैं एवं एलिस्टर केनल हीरापुर धनबाद जो विगत 5 वर्षों से प्रजनन का कार्य कर रहे हैं. मुख्यत डॉबरमेन नस्ल के कुत्तों का प्रजनन कर आते हैं. राज्य जीव जंतु कल्याण बोर्ड झारखंड द्वारा गठित समिति द्वारा उक्त केनल का निरीक्षण किया गया नोडल पदाधिकारी डॉ शिवानंद द्वारा कहा गया कि मादा स्वान पशु से न्यूनतम डेढ़ वर्ष तथा अधिकतम 8 वर्ष तक प्रजनन कार्य किया जाना है .वर्ष में सिर्फ एक बार प्रजनन कराना है जीवन काल में मादा पशु से 5 बार ब्रीडिंग कराना है . आठ सप्ताह से कम वर्ष के दौरान पिल्ले का विक्रय अवैध है कुत्ते का डॉकिंग क्रॉपिंग डिबारकिंग की सर्जरी अवैध है .
राज्य जीव जंतु कल्याण बोर्ड झारखंड के सदस्य सुरेंद्र अग्रवाल ने अवैध ब्रीडर की पहचान कर उन पर कार्यवाही करने की बात कही. साथ ही सभी ब्रीडर से अपील की कि इस व्यवसाय से जुड़े सभी प्रजनक जल्द से जल्द राज्य जीव जंतु कल्याण बोर्ड झारखंड से निबंधन करा लें . डॉ विपिन बिहारी ने सभी ब्रीडर से अपील की कुत्तों में टीकाकरण एवं चिकित्सा पशु चिकित्सक से ही कराएं एवं निबंधन करा कर ही प्रजनन का व्यवसाय करें. जिला पशु क्रूरता निवारण समिति के पदाधिकारी डॉ श्रीनिवास सिंह ने सभी आमजन से अपील की पंजीकृत डॉग ब्रीडर से ही पिल्ला खरीदें. निरीक्षण दल ने डाक्टर शिवानंद कांसी डॉ विपिन बिहारी मेहता डॉक्टर श्रीनिवास सिंह एवं डॉक्टर गनेश महली शामिल थे .
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